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डिण्डोरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी

डिण्डोरी-आई विटनेस न्यूज 24,प्रतिबंधात्मक आदेश जारी " डिंडौरी जिले में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / राजनैतिक गतिविधियों से विनियमित किया गया है । जिससे कि कोरोना संक्रमण की गति में कमी आए व ऐसी परिस्थिति निर्मित न हो जिससे उपचार की यथोचित व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन हो जाए । उक्त परिस्थिति के चलते कोरोना संक्रमण को फैलने की गति को नियंत्रित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रत्नाकर झा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संपूर्ण डिंडौरी जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं । जारी आदेश के मुताबिक जिले के नगरीय क्षेत्र डिंडौरी एवं नर्मदा उस पार नगर से सटे हुए ग्राम पंचायत देवरा सहित शहपुरा नगर में 8 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक रात्रि कयूं लागू रहेगा । जिले के नगरीय क्षेत्र डिंडौरी नगर एवं नर्मदा उस पार से सटे हुए ग्राम पंचायत देवरा सहित शहपुरा में 30 अप्रैल 2021 तक प्रत्येक शुक्रवार सायं 06:00 बजे से सोमवार प्रात : 06:00 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा । जिन व्यक्तियों को कोविड -19 के कारण होम आईसोलेशन , संस्थागत , क्वारंटाईन अथवा कोविड केयर सेंटर में रखा गया है , वे निर्धारित समयावधि से पूर्व घर से बाहर नहीं निकलेंगे अन्यथा की दशा में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट ए 2005 की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जाएगी । जिले की राजस्व सीमा के भीतर मास्क / फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा । इसका उल्लंघन करने पर रूपए 100 / - ( सौ रूपए ) अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा । अंत्येष्टि क्रिया में 20 से अधिक लोगों का जुडाव / जमाव / एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । विवाह कार्य के लिए दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी । जिले के भीतर होने वाले विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित क्षेत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी ( राजस्व ) से लेना अनिवार्य होगा । प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है । जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जनसुनवाई पेटी लगाई जाएगी , जिसमें आवेदक अपना आवेदन डाल सकेंगे । लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण हेतु जारी प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं फेस मास्क लगाने आदि की शर्त पर निम्न सेवाएं मेडिकल दुकानें , स्वास्थ्य सेवाएं , मरीजों को अस्पताल आने - जाने हेतु , परीक्षा में छात्रों को आने जाने , पेट्रोल पंप , बैंक एवं एटीएम , एम्बुलेंस , वैक्सीन कैम्प , न्यूज पेपर , पीडीएस शॉप , गैस वितरण , दूध विक्रय की छूट मिलेगी । उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।