डिण्डोरी-आई विटनेस न्यूज 24,प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1 अप्रैल से टैक्स बढ़ोत्तरी को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है । इसे लेकर शिवराज सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है । राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत उपभोक्ता प्रभार की दरों के निर्धारण में किसी भी प्रकार की वृद्धि को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।
प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने रेसीडेंसी कोठी पर इस बात की घोषणा कर कहा कि उनकी सीएम सहित अन्य मंत्रियों से चर्चा हुई है और सरकार ने कर वृद्धि को स्थागित कर दिया।