अब डिंडौरी जिले के सातों ब्लॉक में 23 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक 'कोरोना कर्फ्यू', प्रभावी रहेगा, कलेक्टर रत्नाकर झा ने जारी किया संशोधित आदेश मेहंदवानी और अमरपुर भी अब शामिल - i witness news live
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अब डिंडौरी जिले के सातों ब्लॉक में 23 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक 'कोरोना कर्फ्यू', प्रभावी रहेगा, कलेक्टर रत्नाकर झा ने जारी किया संशोधित आदेश मेहंदवानी और अमरपुर भी अब शामिल

आई विटनेस न्यूज 24,डिंडौरी जिले के सातों ब्लॉक में अब 23 अप्रैल की सुबह 06 बजे तक 'कोरोना कर्फ्यू' प्रभावी रहेगा। पहले मेहंदवानी और अमरपुर काे छोड़कर पांच ब्लॉक में 21 अप्रैल तक कर्फ्यू के आदेश थे, लेकिन जिले में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को कलेक्टर रत्नाकर झा ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक डिंडौरी व शहपुरा नगर परिषद क्षेत्र और देवरा पंचायत सहित समनापुर, बजाग, करंजिया, मेहंदवानी और अमरपुर ब्लॉक में 'कोरोना कर्फ्यू' लागू होगा। इन क्षेत्रों में सुबह 04 से 09 बजे तक फल-सब्जी और दूध की थोक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, सुबह 09 से दोपहर 12 बजे तक चलित वाहनों के जरिए फल और सब्जियों की घर-घर सप्लाई कराई जाएगी। इस अवधि में जिले के सभी साप्ताहिक बाजार बंद रखे जाएंगे। व्यापारी संक्रमित निकले तो 14 दिन के लिए सील होगा प्रतिष्ठान

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