छेड़ छाड़ के आरोपी पर न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पीड़ित ने कलेक्टर से की गुहार-आनंद मोर्य की संविदा सेवा समाप्त करो - i witness news live
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छेड़ छाड़ के आरोपी पर न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पीड़ित ने कलेक्टर से की गुहार-आनंद मोर्य की संविदा सेवा समाप्त करो

डिंडौरी-आई विटनेस न्यूज 24,विकासखण्ड शहपुरा अंतगर्त एक छात्रावास की अधीक्षिका व्दारा पूर्व मे स्वय के साथ जांच के नाम पर जिला पंचायत के सचिदा कर्मचारी आनन्द मोर्य व्दारा की गई छेडछाड़ व बाद में शिकायत के बाद मौर्य के विरुद्ध तमाम जाचों के बाद धाना शहपुरा में छेडछाड सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था , जिसके बाद 13 मार्च 2021 को न्यायालय व्दारा प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर धारा 451 , 354 , 506 भादवि के अन्तगर्त मामला पंजीबध्द कर लिया गया है , जिसके बाद छेडछाड की शिकार छात्रावास अधीक्षिका ने गुरुवार को लिखित आवेदन देकर कलेक्टर सहित जिला पंचायत सीईओ से अपील में कहा कि आरोपी आनन्द मोर्य की सविदा नियुक्ति समाप्त की जाए ।